विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश 2023: MP ऑनलाइन आवेदन, Download Viklang Pension Yojana List

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MP Viklang Pension Yojana 2023: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शुरू किया गया है। विकलांग पेंशन योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए है। MP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आइए मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के वारे में सविशेष जानते है।

इस योजना के तहत जो लोग शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है। ज़्यादातर विकलांग व्यक्तियों के पास आय के साधनों का अभाब होता है।

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

पात्र व्यक्तियों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मासिक Rs.500/- पेंशन धनराशि प्राप्त होगी। विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलने पर वो आत्मनिर्भर हो कर जीवन यापन कर सकेंगे।

विकलांग पेंशन योजना 2023 मध्य प्रदेश

योजना का नाममध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
शुरू किया गयामध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभविकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन
लाभार्थीमध्यप्रदेश के विकलांग लोग
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsocialsecurity.mp.gov.in

योजना का उद्देश्य

काम करने में असमर्थ होने के कारण विकलांग व्यक्तियों को अपनी दैनिक खर्च उठाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ही मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मूल उद्देश्य है।

इस योजना के तहत प्रति माह विकलांग व्यक्तियों को Rs.500 /- प्रदान किया जाएगा। जिससे वो जीवन यापन कर सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में काम आनेवाली चीजों को खरदी सकेंगे।

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विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश के लाभ

इस पेंशन योजना मध्यप्रदेश राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए काफी लाभदायक है। इस योजना से मिलने वाली लाभ निम्नलिखित है।

  • मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगों को प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के तहत हर माह विकलांग लोगों को Rs.500/- आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे तथा अपनी खर्च उठाने के लिए अब किसीके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे।
  • शारीरिक रूप से 40% या फिर उससे अधिक विकलांग लोगों मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।
  • सभी विकलांग व्यक्ति घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

MP Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने लिए सरकार कुछ पात्रता मापदंड तय किए है। जिनको पूरा करने पर व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो की इस प्रकार है।

  • मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदक मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • विकलांग होने पर भी एक सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं है।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 48000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उसके पास कोई भी 3 या 4 पहिया विकलांग वाहन नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता भी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरुरी दस्तावेज होना अनिवार्य है। जो की निचे दिए गए है।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाती प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया

पात्र लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दिया गया है।

Step 1: आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in के होमपेज पर जाना होगा

Step 2: वहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना है।

Step 3: नया पेज पर आपको पेंशन योजनाएं हेतु आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step 4: अगले पेज पर पूछी गयी सारी जानकारी तथा जिला, स्थानिया निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि भर कर पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करें।

Step 5: अब आपके सामने एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा। वहां पूछी गयी सभी जानकारी सही से भर कर मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।

Step 6: अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देने से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

पात्रता कैसे जाने ?

निचे दिए गए प्रक्रिया का अनुसरण कर के आप ऑनलाइन मध्यप्रदेश विकलांग योजना का पात्रता देखा सकते है।

Step 1: सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जा कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना है।

Step 2: नया पेज पे पेंशन योजनाओं का लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step 3: अब आपको को नया पेज पे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे की लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति और बीपीएल कार्ड धारक आदि तथ्य भरना है।

Step 4: आखिर में योजनाएं खोजे की विकल्प पर क्लिक कर देने से पात्रता सम्बंधित जानकरी आपके सामने खुल जाएगा।

विकलांग पेंशन योजना की 2023 लिस्ट कैसे देखे ?

मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के beneficiary list में अपनी नाम देखने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते है।

Step 1: सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जा कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करें।

Step 2: आप जिस जगह से है उसके हिसाब से पेंशन भुगतान की जानकारी विकल्प चयन करके क्लिक करे। उदाहरण: अगर आप गाँव से है तो ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूचि पर क्लिक करे।

Step 3: अब यहां पूछी गयी सभी जानकरी सही से सिलेक्ट कर के कैप्चा कोड भरना है।

Step 4: अब सर्च बटन पर क्लिक कर देने से आपके सामने भुगतान की लिस्ट खुल जाएगा।

इस प्रकार सरकार द्वारा प्रचलित अन्य योजनाओं के वारे में सविशेष जानने के लिए आप हमारे पेज को बुकमार्क कर सकते है। धन्यवाद।

FAQs Related to Madhya Pradesh Viklang Pension Yojana

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

इस योजना के तहत जो लोग शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक बिकलांग हे उन्हें प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।

MP Viklang Pension Yojana में कितने रुपये का आर्थिक सहायता मिलता है?

इस योजना में लाभर्थियों को प्रतिमाह 500 रुपये का आर्थिक सहायता मिलता है।

Subhransu Satapathy

Subhransu is a former TCS software engineer who transitioned into full-time blogging. His passion as a MPHelp Author is to help people find government job opportunities. For the past three years, he has been consistently sharing accurate and timely Sarkari Naukri updates for Madhya Pradesh and other states too.

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